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भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर जिला कलेक्टर ने लगाया बैन, 30 मई तक रहेगा प्रभावी

  • आदेश 31 मार्च से लेकर 30 मई 2023 तक प्रभावशील रहेगा
  • भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक पाक का नेटवर्क आ रहा है
  • बाड़मेर और जैसलमेर जिले में भी इस तरह के प्रतिबंध पूर्व में लगाए जाते रहे हैं
    श्रीगंगानग
    र. श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते 2 किलोमीटर पट्टी क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक शाम 7 से सुबह 6 बजे तक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से 2 किलोमीटर की पट्टी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा. स्थानीय किसानों को भी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद ही कृषि कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. आदेश के मुताबिक इसके साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में पटाखे और बैंड बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर स्वामी की ओर से जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 मई 2023 तक प्रभावी रहेगा. श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले से लगने वाले पाकिस्तान बोर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क और उसके उपयोग के संबंध में भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
    पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क के इस्तेमाल पर भी लगाया प्रतिबंध
    आदेशानुसार पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है. इससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये संपर्क और उपयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है. कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा. न ही किसी व्यक्ति को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ विधि प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 31 मार्च 2023 से लेकर 30 मई 2023 तक प्रभावशील रहेगा.
    बॉर्डर इलाके में पहले भी इस तरह के प्रतिबंध लगते रहे हैं
    उल्लेखनीय है कि सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर इलाके में समय-समय पर मिलने वाले खुफिया इनपुट के आधार पर पहले भी प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं. इस तरह के प्रतिबंध केवल श्रीगंगानगर जिले में ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर और जैसलमेर जिले में लगाए जाते रहते हैं. बाड़मेर में सीआईडी इंटेलिजेंस ने हाल ही में दो स्थानीय लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों लोगों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है.

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