- सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को बरकरार रखा है।
- चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधी के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।
नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव से पहले दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगी, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को बरकरार रखा है। बता दें कि हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधी के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में हम दखल नहीं देंगे। चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में दखल देने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। बता दें कि अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे, जिसके बाद दोनों की नियुक्ति हुई थी।