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सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता मामले में Uddhav Thackeray की याचिका सात मार्च को सुनवाई करेगा

  • उद्धव ग्रुप की ओर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है।

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट की एक याचिका पर सात मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें, याचिका में उद्धव ग्रुप की ओर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है। नार्वेकर ने जून 2022 में विभाजन के बाद के शिंदे ग्रुप के शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया था, साथ ही विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के ठाकरे ग्रुप की याचिका को भी खारिज कर दिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद सुनवाई योग्य है।

सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ग्रुप की चुनौती

शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे समेत उनके ग्रुप के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के ठाकरे ग्रुप की याचिका को भी खारिज कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

पिछले साल ठाकरे के खिलाफ शिंदे ग्रुप ने विद्रोह किया था। बाद में ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को जो फैसला दिया था, उसमें उद्धव ठाकरे सरकार को दोबारा बहाल करने से मना कर दिया था साथ ही कहा था कि स्पीकर के सामने जो अयोग्यता मामले में केस पेंडिंग है उसे तार्किक समय में निपटारा किया जाए। उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से सुनील प्रभु ने स्पीकर के सामने आवेदन देकर शिंदे ग्रुप के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की गुहार लगाई हुई थी।

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