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सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस, 29 अप्रैल तक मांगा जवाब

  • हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सेंथिल को धनशोधन से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए एजेंसी से 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा।

बीते साल जून में हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने बीते साल जून में ईडी ने वी. सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। साल 2014 में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी पर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में पैसे लेकर लोगों को नौकरी देने के आरोप लगे थे। साथ ही आरोप है कि बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी।

बालाजी की गिरफ्तार पर जमकर हंगामा हुआ था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बालाजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दिल की सर्जरी की गई।

गिरफ्तारी के बाद भी बालाजी ने डीएमके कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि सीएम स्टालिन ने उनके विभागों ऊर्जा, एक्साइज को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया था।

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