- कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अन्य लंबित मामलों के साथ ही होगी.
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे की इजाजत को चुनौती भी खारिज की गई थी.
नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को मान लिया है जिसके तहत सुनवाई करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अन्य लंबित मामलों के साथ ही होगी. कोर्ट ने इस याचिका को भी बाकी याचिकाओं के साथ टैग किया है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज की थी जिसमें हिन्दू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया गया था. साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे की इजाजत को चुनौती भी खारिज की गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 याचिकाएं सिविल वाद के सुनवाई योग्य होने और 3 याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे आदेश के खिलाफ थीं.