- दिल्ली में चल रहे जल संकट पर तत्काल अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
- पानी की मांग बढ़ने से गंभीर जल संकट की स्थिति पैदा होने की बात कही है और हरियाणा से पानी दिलाने का निर्देश मांगा है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे जल संकट पर तत्काल अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पांच जून को बैठक की जाएगी और उसमें सभी हितधारक राज्य, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हिस्सा लेंगे। कोर्ट ने मामले को छह जून को फिर सुनवाई पर लगाते हुए यमुना रिवर बोर्ड की बैठक के मिनट्स और जल संकट से निबटने के सुझाव कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
ये निर्देश न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने राजधानी में जल संकट पर सुनवाई के दौरान सोमवार को दिये। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बढ़ती गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ने से गंभीर जल संकट की स्थिति पैदा होने की बात कही है और हरियाणा से पानी दिलाने का निर्देश मांगा है।
ये भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश अपना अतिरिक्त जल दिल्ली को देने को तैयार है लेकिन उसकी भौतिक सीमाएं दिल्ली से नहीं जुड़ती हैं इसलिए दिल्ली को पानी मौजूदा जल वितरण प्रणाली के जरिये ही मिल सकता है जिसमें की हरियाणा को हिमाचल द्वारा दिल्ली के लिए छोड़ा गया अतिरिक्त जल देना होगा।
सोमवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल संकट की दुहाई देते हुए दिल्ली को पानी दिलाने का निर्देश मांगा। तभी केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो मुद्दा याचिका में उठाया गया है उस पर पहले से ही अपर यमुना रिवर बोर्ड में विचार चल रहा है। वहां सारे हितधारक राज्य, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं।