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राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू, किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लिया फैसला

दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च से पहले गाज़ीपुर सीमा पर धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आदेश 12 मार्च 2023 तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए। इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी।

दिल्ली पुलिस द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया है- जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी और अन्य मुद्दों पर कानून बनाने की अपनी मांगों को लेकर अपने समर्थकों को 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने/मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगें पूरी होने तक वे दिल्ली की सीमा पर बैठे रहने की आशंका है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी करना आवश्यक है।

दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा और कई अन्य किसान यूनियनों और संघों ने अपनी मांगों को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मंगलवार को ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 2020 के किसान आंदोलन के पिछले अनुभव के आधार पर व्यापक तनाव, सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक परेशानी, सामाजिक अशांति और हिंसा की संभावना है, जिस कारण से दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा धारा 144 लागू की गई है।

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