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संदेशखाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका खारिज की, कलकत्ता HC के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

संदेशखाली और शेख शाहजहां के मामले में CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को अदालत से बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की सुनवाई तुरंत करने के लिए कोर्ट से अपील की थी लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने क्या कहा?

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जिसने राज्य को पूर्व-तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां की हिरासत तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया था। याचिका पर जवाब देते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दोपहर के भोजन के समय तत्काल सूचीबद्ध आवेदनों पर ध्यान देंगे। दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शाहजहाँ को सीबीआई हिरासत में स्थानांतरित करने से इनकार करने के बाद शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

पश्चिम बंगाल सरकार शीर्ष अदालत पहुंची

पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। याचिका उच्च न्यायालय के आदेश के तत्काल अनुपालन के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध से संबंधित थी, जिसमें जांच को उसे स्थानांतरित करना शामिल था। राज्य सरकार ने भी मंगलवार शाम को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। जवाब में, पीठ ने राज्य सरकार के वकील को मामले को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के ध्यान में लाने का निर्देश दिया।

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