आरबीआई ने शुक्रवार को ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए 15 मार्च, 2024 तक 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
केंद्रीय बैंक के 31 जनवरी के आदेश के अनुसार, पीपीबीएल को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए कहा गया था। आरबीआई ने कहा कि यह पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने और व्यापक सार्वजनिक हित के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता हो सकती है।
इसके अलावा, यह निर्देशित किया जाता है कि बैंक स्वचालित ‘स्वीप-इन स्वीप-आउट’ सुविधा के तहत भागीदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे ऐसे ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होगी। केंद्रीय बैंक ने लगातार गैर-अनुपालन और बैंक में निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के लिए पीपीबीएल के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता है। शुक्रवार को आरबीआई ने पीपीबीएल के ग्राहकों और आम जनता की सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची भी जारी की।