नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी तरह के प्रचार में बच्चों को शामिल न करें। आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान न तो बच्चों को गोद में उठाना है, न ही अपने वाहन में बैठाना है और न ही रैलियों में शामिल करना है। बच्चों से नारेबाजी करवाना या पोस्टर लगवाना भी मना है।
आयोग ने दिशा-निर्देश में कहा कि कविता, गानों और राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह के प्रदर्शन सहित किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान में बच्चों का उपयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव ने कहा कि अगर राजनीतिक नेता के निकट बच्चा अपने माता-पिता और अभिभावक के साथ उपस्थित है तो इसे दिशा-निर्देश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसमें भी शर्त है कि बच्चा और अभिभावक राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं होने चाहिए।
इस खास गाइडलाइन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गाइडलाइन के मतुाबिक किसी नेता के बच्चे का अभिभावक के साथ प्रचार में मौजूद रहना नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियम का पालन करना अनिर्वाय है।