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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति को शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। कमेटी ने वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी जिसमें हिंदुओं को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।

इसका मतलब यह है कि परिसर के दक्षिणी तहखाने में पूजा अभी जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 फरवरी तय की है। इससे पहले, वाराणसी की एक अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने (व्यास जी तहखाना) के अंदर मूर्तियों की ‘पूजा/राग-भोग’ की व्यवस्था करने के लिए कहा था।

जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर कर तहखाने के अंदर पूजा पर 15 दिनों के लिए रोक लगाने की मांग की। हिंदू पक्ष ने भी एक कैविएट दायर की, जिसमें मांग की गई कि अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

आपको बता दें, इससे पहले वाराणसी जिला न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सीलबंद तहखानों (व्यास जी का तहखाना) में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद प्रशासन ने एक दिन के भीतर पूजा की सभी व्यवस्था की गयी।

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