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दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

  • अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है।

हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जिसे खारिज कर दिया कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोर्ट उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सभी के लिए बराबर है।

दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार करने पर ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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