अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।
केजरीवाल आबकारी मामले में पांचवीं बार ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति (2021-22) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पांच बार जारी समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नहीं पेश होने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। मामले में अदालत शाम चार बजे अपना निर्णय सुनाएगी।
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि मामले में ईडी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में आज शाम चार बजे आदेश देगी। इससे पहले ईडी ने शनिवार को सीआरपीसी की धारा 190 (1)(ए) के तहत एक नया शिकायत मामला दर्ज किया था।
पांच बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर चुके केजरीवाल
केजरीवाल मामले की जांच के सिलसिले में पांचवीं बार ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। इससे पहले, उन्होंने 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए खारिज कर दिया था। वहीं, ईडी का तर्क है कि वह नीति निर्धारण, अंतिम रूप देने से पहले की बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मामलों पर सीएम केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी थी शिकायत
उल्लेखनीय है कि बीती 3 फरवरी को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर कहा था कि अरविंद केजरीवाल उन्हें जारी किए गए समन का पालन नहीं कर रहे हैं। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब केजरीवाल आबकारी मामले में पांचवीं बार ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे।
सिसोदिया और संजय सिंह की हो चुकी है गिरफ्तारी
मालूम हो कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और इसके बाद 5 अक्टूबर को ईडी ने आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।