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नीतीश सरकार को झटका: जाति आधारित गणना के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में जाति आधारित गणना से संबंधित नीतीश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार में जाति आधारित गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस कारण याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।

दो बार जनहित के नाम पर याचिका पहुंचने पर सुप्रीम न्यायालय ने इसे हाईकोर्ट का केस बताया था। इस बार पटना हाईकोर्ट से अपने खिलाफ  अंतरिम आदेश को देखकर बिहार सरकार अगली तारीख का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक ने स्पष्ट कहा पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इसपर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को इसमें अंतरिम राहत नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट अपनी दी तारीख 03 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहां दलील सुनेगा। 

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