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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा ईडी-सीबीआई से जवाब

  • मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
  • ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय की है।

नई दिल्ली। मामले की जांच कर रही दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होईकोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष की याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में नोटिस जारी किया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

गौरतलब है कि आप नेता ने निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। निचली अदालत ने उनकी नियमित जमानत की याचिका को खारिज करते हुए कई कठोर टिप्पणियां की थीं। मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका के साथ ही एक अलग से आवेदन भी हाईकोर्ट में दायर किया है। इस आवेदन में उन्होंने निचली अदालत के फैसले में जो राहत मिली थी उसे बरकरार रखने का निवेदन किया था।

हर हफ्ते दी है पत्नी से मिलने की इजाजत

दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका तो ठुकरा दी थी लेकिन उनकी पत्नी सीमा की बीमारी को देखते हुए सप्ताह में एक बार उन्हें कस्टडी में ही पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। मनीष सिसोदिया ने इसी इजाजत को बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में अलग से आवेदन डाला है। इस पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है कि सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलें।

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