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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनावई हुई

  • कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर बहस का दौर जारी है

प्रयागराज। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद केस में लगातार सुनावई जारी है। कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर बहस का दौर जारी है और गुरुवार को भी हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखी। इस बीच मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दलील दी कि भगवान ना तो वर्ष 1968 में हुए कथित समझौते में पक्षकार थे और ना ही 1974 में पारित अदालत की डिक्री (आदेश) में वह पक्षकार थे। दरअसल, हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर यह बात कही। कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा की। वर्ष 1968 में हुए समझौते के सवाल पर मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलील के जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से बुधवार को कहा गया कि भगवान ना तो वर्ष 1968 में हुए कथित समझौते में पक्षकार थे और ना ही 1974 में पारित अदालत की डिक्री (आदेश) में वह पक्षकार थे।

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