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वाराणसी, 25 अक्टूबर: वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी परिसर के पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने की हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका परिसर में मौजूद विवादित स्थल के अतिरिक्त क्षेत्र की धार्मिक स्थिति की पुष्टि के लिए दायर की गई थी। हिंदू पक्ष ने अदालत से आग्रह किया था कि पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराया जाए ताकि वहां के धार्मिक इतिहास और तथ्यों को सामने लाया जा सके।
- वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पूरा सर्वे नहीं होगा: जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
- याचिका का उद्देश्य: हिंदू पक्ष ने याचिका में पूरे परिसर का धार्मिक स्थिति की पुष्टि के लिए सर्वेक्षण की मांग की थी ताकि परिसर के ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों को उजागर किया जा सके।
- अदालत का निर्णय: जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत ने बताया कि सर्वेक्षण केवल विवादित स्थल तक ही सीमित रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम को पहले ही इस हिस्से का अध्ययन करने का आदेश दिया जा चुका है।
- हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया:
- निर्णय से असहमति जताते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वे इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
- वकील का तर्क है कि पूरे परिसर का सर्वे किए बिना धार्मिक स्थिति और सही तथ्य सामने नहीं आ पाएंगे।
- संवेदनशील मामला: ज्ञानवापी परिसर का यह मामला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की आस्था जुड़ी हुई है।
- अगला कदम: अब हिंदू पक्ष इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है, जिससे यह मुद्दा और गहराने की संभावना है।