Home » Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा- अर्चना

Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा- अर्चना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले ने हिंदू प्रार्थनाओं को ज्ञानवापी तहखाने में जारी रखने की अनुमति दी, जो साइट के स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों पर लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था।

बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने मस्जिद के ‘व्यास तहखाना’ या दक्षिणी तहखाने के संबंध में वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेशों को चुनौती देने वाली मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया।

ज्ञानवापी से जुड़े कुछ अहम फैसले

  • उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी दो प्रमुख आदेशों के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया।
  • जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश, जिसमें वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को “व्यास तहखाना” का रिसीवर नियुक्त किया गया था, की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है।
  • इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने तहखाना में “पूजा” करने की अनुमति देने वाले 31 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि निर्दिष्ट क्षेत्र में पूजा गतिविधियां जारी रहेंगी।
  • मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड की गहन जांच और सभी संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत को जिला न्यायाधीश के फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।
  • फैसले पर विचार-विमर्श की अवधि चली, जिसमें शामिल पक्षों के अभ्यावेदन सुनने के बाद न्यायमूर्ति अग्रवाल ने 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया।

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। इस फैसले ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास चल रही कानूनी गाथा में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया, जिसके प्रभाव इसके प्रबंधन और धार्मिक गतिविधियों पर आगे बढ़े।

Related News

Swadesh Bhopal group of newspapers has its editions from Bhopal, Raipur, Bilaspur, Jabalpur and Sagar in madhya pradesh (India). Swadesh.in is news portal and web TV.

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Sortd