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ED की शिकायत पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भेजा समन, 16 मार्च को किया तलब

दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन का पालन न करने पर उनके खिलाफ दूसरी शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में जारी किया गया।

केजरीवाल द्वारा सोमवार को आठवीं बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद ताजा शिकायत दर्ज की गई। यह हालिया घटनाक्रम केजरीवाल के खिलाफ पहले के समन का पालन करने में विफलता के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पिछली कानूनी कार्रवाइयों के मद्देनजर आया है। ईडी द्वारा जारी किए गए शुरुआती तीन समन से संबंधित पिछली शिकायत की सुनवाई भी 16 मार्च को होनी है।

वर्चुअल मीटिंग के लिए केजरीवाल तैयार

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा था। एक बयान में केजरीवाल ने दावा किया कि समन गैरकानूनी है लेकिन वह जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, एजेंसी ने केजरीवाल को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके सामने पेश होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आप ने एक बयान में कहा, ‘अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उसके बाद वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे।” हालाँकि, जांच एजेंसी ने कथित तौर पर केजरीवाल को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके सामने पेश होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ईडी के एक सूत्र ने कहा, “वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है।’

केजरीवाल कई समन में शामिल नहीं हुए

केजरीवाल ने अब तक 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 4 मार्च सहित विभिन्न तारीखों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए आठ समन को ‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए छोड़ दिया है। ईडी इस मामले में नीति निर्धारण, अंतिम रूप देने से पहले की बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है।

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