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आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली राहत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को शुक्रवार को राहत दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खान की सात साल की सजा पर रोक लगा दी। हालाँकि, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की सज़ा पर रोक नहीं लगाई गई, हालाँकि उन्हें जमानत दे दी गई है।

खान के वकील शरद शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीनों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने कहा, “आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है और तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा खारिज कर दी गई है।”

क्या था मामला?

मामला 3 जनवरी, 2019 का है, जब आकाश सक्सेना, जो अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं, ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर, 2023 को कथित जालसाजी मामले में तीनों को सात साल की सजा सुनाई।

आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 बताई गई थी। दूसरे प्रमाण पत्र से पता चला कि उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था। तीनों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी मूल्यवान सुरक्षा), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना), 472 (जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और 120 ( बी) आईपीसी की (आपराधिक साजिश)।

आजम खान को यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया

यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि आजम खान को पिछले साल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब एक अदालत ने उन्हें 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। अनुभवी राजनेता ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10वीं बार जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने रामपुर संसदीय सीट छोड़ दी, जिस पर उन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी। आजम खान 10 बार के विधायक हैं और लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे।

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