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असम ने सरकार ने यूसीसी की दिशा में उठाया ‘बड़ा कदम’, मुस्लिम विवाह अधिनियम को किया निरस्त

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम (1935) को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, आज से असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

दरअसल, इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

वहीँ, एआईयूडीएफ विधायक डॉ. हाफिज रफीकुल इस्लाम ने भाजपा सरकार के नवीनतम कदम की आलोचना करते हुए कहा, ‘इस सरकार में यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। वे ऐसा नहीं कर सकते। वे उत्तराखंड में जो लाए, वह यूसीसी भी नहीं है…” वे यूसीसी को असम में भी लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वे इसे असम में नहीं ला सकते क्योंकि यहां कई जातियों और समुदायों के लोग हैं… बीजेपी के अनुयायी खुद यहां उन प्रथाओं का पालन करते हैं… चुनाव आ रहे हैं, यह है सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति। इसलिए, वे असम में बहुविवाह या यूसीसी पर कोई विधेयक नहीं ला सके… इसलिए, वे असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर रहे हैं। असम कैबिनेट के पास निरस्त करने या करने का अधिकार नहीं है संवैधानिक अधिकार में संशोधन करें…’

कैबिनेट मंत्री जयंत मल्लाबारुआ ने सरकार के फैसले को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ‘जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार अब नई संरचना के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के प्रभारी होंगे। निरस्त अधिनियम के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें रुपये का एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा।

राज्य के कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि सरकार के नवीनतम कदम के व्यापक प्रभाव होंगे, खासकर बाल विवाह पर रोक लगाने पर। मंत्री ने कहा, ‘प्रशासन इस अधिनियम को निरस्त करके बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करना चाहता है, जिसे महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है।’ असम सरकार का यह कदम उत्तराखंड के आजादी के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य बनने के कुछ सप्ताह बाद आया है

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