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केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं,कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया

  • अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल इस समय जेल में बंद हैं। ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अनुमोदनकर्ता को माफ़ी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कहा, यदि आप क्षमा की प्रक्रिया पर संदेह करते हैं,तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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