- अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी थी।
नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
केजरीवाल ने की ये थी मांग
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी थी।
दिल्ली की सीएम की याचिका पर 5 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में इलेक्ट्रिक केतली, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल
बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में तिहाड़ के एक बैरक में रखा गया है। जेल में उन्हें घर का खाना देने की अनुमति है। इसके लिए घर से दिन व रात का खाना लेकर आने वाले लोगों के नाम भी जेल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं।
जिन व्यक्तियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं, केवल वही मुख्यमंत्री के लिए खाना लेकर आ सकते हैं। खास बात है कि अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार तिहाड़ जेल ले जाया गया है। इससे पहले, उन्हें अन्ना हजारे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान और 2014 में मानहानि के मामले में जेल ले जाया गया था।