गृह मंत्रालय ने कुख्यात ठग सुकेश चन्द्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की उगाही करने के आरोप में जेल में बंद आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, इस साल फरवरी में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पीओसी एक्ट की धारा 17ए के तहत जैन पर मुकदमा चलाने/जांच करने की मंजूरी देने के लिए सीबीआई का प्रस्ताव एमएचए को भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गयी है।
क्या है पूरा मामला?
जैन पर सुकेश चन्द्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप है। जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा करने का आरोप है। इसके अलावा सुकेश चन्द्रशेखर ने आप नेता और संदीप गोयल तथा तिहाड़ जेल के अन्य अधिकारी राजकुमार और मुकेश प्रसाद पर साल 2019-22 के बीच 12.50 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप लगाया था।
इस मामले पर चन्द्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को शिकायत भी भेजी थी। आरोप है कि जैन और तिहाड़ जेल के अन्य अधिकारियों ने पैसे के बदले में अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया और जेल मैनुअल के खिलाफ जेल में कैदियों को कई सुविधाएं प्रदान कीं।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे आम आदमी पार्टी (आप) नेता को तत्काल आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।
जिसके बाद चिकित्सा आधार पर नौ महीने से अधिक समय तक जेल से रिहा किया गया था, जेल लौट आए। उनके साथ आप नेता मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर भी तिहाड़ में हैं। जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा करने का आरोप है।
इसके अलावा सुकेश चन्द्रशेखर ने आप नेता और संदीप गोयल तथा तिहाड़ जेल के अन्य अधिकारी राजकुमार और मुकेश प्रसाद पर साल 2019-22 के बीच 12.50 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर चन्द्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को शिकायत भी भेजी थी। आरोप है कि जैन और तिहाड़ जेल के अन्य अधिकारियों ने पैसे के बदले में अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया और जेल मैनुअल के खिलाफ जेल में कैदियों को कई सुविधाएं प्रदान कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे आम आदमी पार्टी (आप) नेता को “तत्काल आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा। जैन, जिन्हें चिकित्सा आधार पर नौ महीने से अधिक समय तक जेल से रिहा किया गया था, जेल लौट आए। उनके साथ आप नेता मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर भी तिहाड़ में हैं।