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- सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को चेतावनी दी।
- स्पाइजेट ने पहले ही क्रेडिट सुइस को आठ मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया है।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट इन दिनों स्पाइसजेट के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को चेतावनी दी है कि क्रेडिट सुइस एजी को अगर भुगतान करने का आदेश नहीं माना तो उन्हें तिहाड़ भेजा जाएगा। अदालत ने सिंह को आदेश दिया है कि वह सुइस को एक किश्त में पांच लाख अमेरिकी डॉलर और एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफॉल्ट राशि का भुगतान करें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एयरलाइन ने दी सफाई
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच में शामिल न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह डिली-डेली बिजनेस से नाराज है। पीठ ने सिंह से कहा कि आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा। आप मर ही क्यों न जाएं, हमें इसकी चिंता नहीं लेकिन आप भुगतान करना होगा नहीं तो हम आपको तिहाड़े जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एयरलाइन ने एक बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पाइसजेट कानूनी प्रक्रिया को सम्मान देती है और क्रेडिट सुइस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अदालत के निर्देशानुसार, अब तक स्पाइजेट ने पहले ही क्रेडिट सुइस को आठ मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया है।
स्पाइसजेट ने मारन की कंपनी को 100 करोड़ का भुगतान किया
स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि उसने केएएल एयरवेज प्रा.लि. को 100 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। विमानन कंपनी ने कहा कि 11 सितंबर तक उसने 77.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और मंगलवार को उसने शेष रकम यानी 22.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को मंगलवार शाम 4 बजे से पहले वह केएएल एयरवेज को भुगतान करने की चेतावनी दी थी।