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बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण के साथ मिलेंगे हर माह 8 से 10 हजार, मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा ऐलान

प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में युवाओं को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार व स्व-रोजगार से जोडऩे के लिए बुधवार को बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजनाÓ को मंजूरी दे दी गई है। योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा और प्लेसमेंट 15 जुलाई से आरंभ होगा। कार्य सीखाने वाले प्रतिष्ठान और राज्य शासन के बीच 31 जुलाई से अनुबंध की कार्यवाही होगी। एक अगस्त से युवा, कार्य आरंभ कर देंगे। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को बैसाखी पर चलना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी। कार्य से सीखने की अवधि में युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

8 से 10 हजार रुपए तक होगा स्टाइपेंड

मुख्यमंत्री निवास में हुई विशेष कैबिनेट की बैठक योजना को मंजूरी देने के बाद स्मार्ट पार्क में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना से देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। योजना में 12वीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को 8 हजार, आईटीआई उत्तीर्ण को 8,500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन की ओर से प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करानी होगी।

प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा। मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएं, शिक्षा-प्रशिक्षण तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भी योजना में सम्मिलित होंगे। योजना से प्रमुख प्रतिष्ठानों को जोडऩे के लिए पुणे, बैंगलुरु और नोएडा में कार्यशालाएं की जाएंगी। साथ ही प्रदेश में युवाओं को योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से संभाग और जिला स्तर पर गतिविधियां संचालित होंगी।

साधिकार समिति करेगी योजना का संचालन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम, श्रम, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समिति के सदस्य होंगे।

18 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र

योजना में कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, 18 से 29 वर्ष के युवा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड  द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।

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