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परिवार वालों और वकीलों से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी

  • ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को आरोपपत्र की कापी दे दी गई है।
  • कोर्ट ने कहा कि वह मनीष सिसोदिया से पूछेंगे की क्या पिछली पेशी पर उनके साथ बदतमीजी हुई थी?
    नई दिल्ली ।
    दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में आज गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को आरोपपत्र की कापी दे दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मनीष सिसोदिया से पूछेंगे की क्या पिछली पेशी पर उनके साथ बदतमीजी हुई थी? इसके अलावा सिसोदिया की पेशी के दौरान भीड़ इकठ्ठा होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया पर बैन लगाने की जरूरत होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। हिरासत में सिसोदिया को सिर्फ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की इजाजत होगी। वह किसी बाहर के व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि मीडिया वालों ने सवाल किया था जिसका सिसोदिया जवाब दे रहे थे उस समय कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद नहीं था।
    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सिसोदिया की पेशी
    सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि जानकारी के लिए कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी मांगाकर देखा जाना चाहिए। इससे मामला साफ हो जाएगा। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि सिसोदिया को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाए, ताकि पिछली पेशी जैसे हालात न बने। मनीष सिसोदिया कोर्ट के बंदी गृह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ें। इस पर सिसोदिया ने कोर्ट से कहा कि उनकी पेशी व्यक्तिगत हो, इससे उन्हें वकीलों से सलाह लेने का मौका मिल जाता है।
    19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
    ईडी मामले में अब मनीष सिसोदिया के अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक सिसोदिया की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी को लेकर दायर अर्जी पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये ही पेशी होगी, कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी।
    ईडी के पूरक आरोपपत्र नहीं सजंय सिंह का नाम
    सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने नोट किया कि ईडी के पूरक आरोपपत्र में टाइपिंग की गलती की वजह से राहुल सिंह की जगह आप राज्यसभा सांसद सजंय सिंह के नाम का उल्लेख हो गया है। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ टाइपिंग की गलती है। ईडी के वकील ने साफ किया कि सजंय सिंह का नाम आरोपित की लिस्ट में शामिल नहीं है। बता दें कि करीब एक साल से सीबीआई और ईडी आबकारी घोटाले की जांच कर रही हैं। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। वह फिलहाल हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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