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- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
- जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया।
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें तुरंत सरेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था।
वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं।