Home » मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, सुल्तानपुर अदालत ने जमानत को दी मंजूरी, जानें क्या था पूरा मामला

मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, सुल्तानपुर अदालत ने जमानत को दी मंजूरी, जानें क्या था पूरा मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज 2018 के मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को जमानत दे दी। इस मामले मामले पर अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। गांधी को उनके पूर्व लोकसभा क्षेत्र अमेठी में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के प्रवेश से पहले अदालत ने तलब किया था। जिसके बाद आज वह (राहुल गांधी) अदालत में पेश हुए।

जानें क्या था पूरा मामला…?

दरअसल, 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गांधी की टिप्पणी के लिए भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का मामला दायर किया था। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि जमानत बांड भरने के बाद न्यायाधीश योगेश यादव ने उन्हें जमानत दे दी। मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए 4 अगस्त, 2018 को मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उसका एक पार्टी अध्यक्ष हत्या के मामले में “आरोपी” है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। मिश्रा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके (तत्कालीन) अध्यक्ष को हत्यारा कहना अनुचित है। उन्होंने कहा कि गांधी ने कई सम्मन छोड़े थे।

Swadesh Bhopal group of newspapers has its editions from Bhopal, Raipur, Bilaspur, Jabalpur and Sagar in madhya pradesh (India). Swadesh.in is news portal and web TV.

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Sortd