कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार (5 मार्च) को ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखली जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि सीबीआई निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां को भी हिरासत में ले सकती है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा, ‘तृणमूल के ताकतवर नेता शेख शाहजहां को शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंप दें।’
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मामले में एसआईटी को खारिज कर दिया और ममता बनर्जी सरकार को शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों और भाजपा के कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद, शाजहाँ को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए। ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसने 17 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था। जबकि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए। राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि जांच प्रदेश पुलिस को करने दी जाए।
बता दें, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के एक दिन बाद राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता शेख को गिरफ्तार किया था जो महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने का मुख्य आरोपी है।