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ज्ञानवापी के सर्वे पर 26 जुलाई रोक, अब हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

ज्ञानवापी के सर्वे पर 26 जुलाई रोक, अब हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

नई दिल्ली। वाराणसी में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत के निर्देश पर सोमवार की सुबह से शुरू ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने के लिए भी कहा है। उधर हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के दो दिन के स्टे पर कहा है कि हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और मसाजिद कमेटी की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराएंगे।

26 जुलाई तक सर्वे पर रोक

इस मामले में वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के ज्ञानवापी सर्वे केस में एएसआई को 26 जुलाई तक सर्वे रोकने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके क्रम में सर्वे की कार्यवाही 26 जुलाई की शाम तक तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है।

ASI ने आधे में रोकी सर्वे

वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले सुबह से ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे में मस्जिद परिसर की नापजोख के साथ फोटोग्राफी की गई। नींव के पास खोदाई कर मिट्टी और ईंट-पत्थर के टुकड़े सैंपल के तौर पर एएसआई ने लिया। मशीनों से दीवारों को स्कैन करने के साथ कागज लगा कर उनका सैंपल भी टीम ने लिया। दरअसल, सुबह 43 सदस्यीय एएसआई टीम ने शुरुआती दौर में परिसर के हर पत्थर और ईंट की ऊंचाई भी नापी।

सर्वे के लिए टीम झाड़ू और फावड़े से लेकर अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग भी किया। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष की गैरमौजूदगी में सर्वे के काम में सहयोग के लिए पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की टीम को लगाया गया था।

बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश पर सोमवार की सुबह ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य स्थानों का वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर पहुंची थी।

Gyanvapi survey stopped on July 26, now the Muslim side will go to the High Court.

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