- अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। बता दें कि उनकी अंतरिम जमानत अवधि 2 जून को समाप्त हो रही है। इसी दिन वह सरेंडर करेंगे। लेकिन सबसे वड़ा सवाल यह है कि वह कहां सरेंडर करेंगे।
कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि वह पहले से ही अंतरिम जमानत पर हैं। इस पर जवाब देते हुए, ईडी ने स्पष्ट किया कि अनुरोध सरेंडर के बाद की अवधि के लिए प्रासंगिक है।
सरेंडर कहां करेंगे केजरीवाल, कोर्ट में उठा सवाल
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कार्यवाही के दौरान, केजरीवाल के सरेंडर की बारीकियों के बारे में सवाल उठाए गए। सवाल उठाया गया कि क्या सरेंडर कोर्ट में होना चाहिए या जेल में। क्योंकि 2 जून रविवार को पड़ता है। ईडी ने सुझाव दिया कि स्थान चाहे जो भी हो, न्यायिक हिरासत आत्मसमर्पण के दिन से शुरू होनी चाहिए। अदालत ने आवेदन को लंबित रखने का फैसला किया और उस दिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया।
केजरीवाल को 2 जून तक करना होगा सरेंडर
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद केजरीवाल को चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। इसके साथ ही भी सुनिश्चित हो गया कि उनकी चुनावी प्रचार अभियान गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उन्हें नौ बार पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन वह पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन पर घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है, जो कथित तौर पर शराब व्यवसायियों से सीधे रिश्वत मांगने में शामिल थे।