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मुंबई हमले के आरोपी के प्रत्यार्पण को अमेरिकी कोर्ट ने दी मंजूरी

  • अमेरिकी अदालत ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है।
    मुंबई,
    अमेरिकी अदालत ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। अमेरिकी अदालत ने मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ नई दिल्ली में मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी सरकार के माध्यम से भारतीय अनुरोध को मंजूरी दे दी। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया के यूएस मजिस्ट्रेट जज जैकलीन चूलजियान ने कहा कि अदालत ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और सुनवाई में पेश की गई तर्कों पर विचार किया है।
    मजिस्ट्रेट ने फैसले में कहा- भारत के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है
    यूएस मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि इस बात के उचित कारण और पर्याप्त सक्षम सबूत हैं कि राणा भारत में आरोपी व्यक्ति है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है जिसके लिए भारत की ओर से प्रत्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है।
    अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर क्या बोले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर
    26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) उज्जवल निकम ने कहा कि तहव्वुर राणा (26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी) को प्रत्यर्पित करने का अमेरिकी अदालत का आदेश भारत के लिए एक बड़ी जीत है। यह मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार है, अमेरिकी सरकार ने भारतीय जांच एजेंसी के सबूतों पर बहुत भरोसा किया है। उज्ज्वल निकम ने कहा कि ये एक बड़ी सफलता है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण आदेश हमें आपराधिक साजिश को पूरी तरह से खोलने में मदद करेगा।

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