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जजों की नियुक्ति में देरी पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब, कहा- क्यों रोकी रखी 80 फाइलें

नई दिल्ली। देशभर के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कहा कि अदालत हर दस दिन में इस मामले की निगरानी करेगा। पिछले दस महीने में 80 नामों की सिफारिश की गई है लेकिन ये सभी नियुक्तियां केंद्र के पास लंबित हैं और 26 जजों का ट्रांसफर लंबित है।

इसके साथ ही संवेदनशील हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी लंबित है, 7 नाम लंबित हैं जिन्हें दोहराया गया है। कोर्ट ने कहा कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं, साथ ही मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले में 9 अक्टूबर को अलग से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेकेंटरमानी ने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का वक्त मांगा। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अटॉर्नी जनरल से केंद्र से निर्देश लाने को कहा है।

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्होंने एक बार यह मुद्दा उठाया था। जब तक वह यहां हैं, हर 10-12 दिन में यह मुद्दा उठाएंगे। वह सर्वोत्तम प्रतिभा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कोई देरी नहीं की जानी चाहिए।

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