उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
नई दिल्ली। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है अन्यथा चुनाव होने हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करेगी।
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