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- 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका की तत्काल लिस्टिंग के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि चलन में मौजूद ये नोट या तो बैंक खातों में जमा किये जाएं या 30 सितंबर तक इन्हें बदल लिया जाए। आरबीआई ने एक बयान में कहा था कि 2000 रुपये के नोट की वैधता बनी रहेगी।