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हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, ईडी को 9 फरवरी तक की मोहलत

हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है.
कोर्ट के आदेश के बाद पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर हैं.
रांची.
जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उनकी गिरफ्तारी एवं पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रीट याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया गया.

कोर्ट ने मामले में ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी निर्धारित की है. कोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा उनकी गिरफ्तारी एवं रिमांड को हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार करते हुए उसे सुनने की अनुमति दे दी. इससे पहले ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास की ओर से कहा गया कि नए तथ्य के आने के बाद उन्हें सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया जाए.

इस पर इस पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 फरवरी तय की. बता दें कि अभी हेमंत सोरेन कोर्ट के आदेश के बाद पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर हैं. हेमंत सोरेन सोमवार को विधानसभा में हो रहे फ्लोर टेस्ट में भी शामिल होने सदन में पहुंचे हैं. सोमवार को ही झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है.

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