सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक के अंतरिम आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई अप्रैल के लिए स्थगित कर दी और संबंधित पक्षों को दलीलें पूरी करने और लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक का अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।
यह आदेश शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर याचिका पर आया। अदालत ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रखी जा सकती है लेकिन सुनवाई की अगली तारीख तक आयोग को निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। मस्जिद समिति द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए एक आवेदन की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जहां मुस्लिम समुदाय द्वारा नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है।