कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत बुधवार शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए। उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को ‘पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण’ आचरण के लिए फटकार लगाई और कहा कि आरोपियों को “बचाने” के लिए जांच में देरी करने का हर प्रयास किया जा रहा है।
ईडी के अधिकारी राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में 5 जनवरी को संदेशखली में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे, तभी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला राज्य सीआईडी को सौंप दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि 5 जनवरी को संदेसखाली में भीड़ द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर किए गए हमले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा राज्य पुलिस को मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने के कुछ घंटों बाद मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की।