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सरकार को 5 हजार रुपए के हर्जाने पर 3 गवाहों के दुबारा बयान कराने की मंजूरी

  • तीन गवाहों के मुख्य बयान कराने की मंजूरी 5 हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर दी है।

जयपुर । 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा जिन्दा बम प्रकरण में स्पेशल कोर्ट जज रमेश कुमार जोशी ने राज्य सरकार को तीन गवाहों के मुख्य बयान कराने की मंजूरी 5 हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर दी है। गवाहों में दिल्ली की स्पेशल सेल के तत्कालीन एसीपी संजीव कुमार यादव आईपीएस, मौजूदा एसीपी राहुल कुमार सिंह एवं पुलिस इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह त्यागी हैं। सरकार की अर्जी में कहा गया कि ये गवाह सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साक्षी हैं और उनसे संबंधित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाना है। चीफ के लिए बुलवाएं जाने की मंजूरी दी जाए। आरोपियों ने इसका विरोध किया और कहा कि इस एफआईआर में 10 साल बाद चालान पेश किया है। आरोपियों के न्यायिक हिरासत में होते हुए भी इतने सालों में ना तो उनसे पूछताछ की गई और ना ही गिरफ्तार किया गया था। पुन: चीफ कराने की जरूरत नहीं हैं। केस की ट्रायल में देरी होगी। अर्जी खारिज किया जाए। मामले में आरोपी सलमान, शहबाज, मोहम्मद सैफ, सैफूर्रहमान व सरवर आजमी के खिलाफ ट्रायल चल रही हैं। एटीएस ने पांचों को इस मामले में 25 दिसम्बर, 2019 को गिरफ्तार कर 18 जून, 2020 को चालान पेश किया था।

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