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CM Yogi Adityanath की राह पर धामी सरकार, अब उत्तराखंड में भी संपत्ति के नुकसान पर होगी वसूली

  • प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद हड़ताल, बंद और दंगों पर नियंत्रण रखने मदद मिलेगी।
  • बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को मंजूरी दे दी।

देहरादून। उत्तराखंड की Pushkar Singh Dhami सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को मंजूरी दे दी। सोमवार को हुई बैठक में अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद हड़ताल, बंद और दंगों पर नियंत्रण रखने मदद मिलेगी। साथ ही सरकारी या फिर निजी संपत्ति के नुकसान पर दोषियों से वसूली होगी। अब यह बिल मंजूरी के लिए गवर्नर के पास जाएगा।

आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस कानून में दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान होगा।

उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 में प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। जिसमें 3।50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं। उन्हें अंशदान में कठिनाई हो रही है। लिहाजा, राज्यांश सरकार देगी। आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। कैबिनेट बैठक में अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक को हटाया गया है।

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