हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में गोरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को बुधवार को नूंह कोर्ट से जमानत मिल गई। बिट्टू बजरंगी को नूंह सदर पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में 15 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
जिसके बाद बिट्टू ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट से जमानत दे दी गयी है। आरोपी के वकील एलएन पराशर ने बताया कि आरोपी पर 4 जगह मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मुजेसर, सारन और धौज थाने में दर्ज मुकदमे में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिया था, जो काफी वायरल हुआ था।
ता दें कि 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़की हिंसा में 2 होम गार्ड्स और मस्जिद के मौलवी समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है।