हाईवे पर ट्रक चोरी कर ड्राइवर और क्लीनर्स की हत्या करने वाले कुख्यात आदेश खामरा गिरोह के मुखिया आदेश खामरा सहित 4 आरोपियों को न्यायालय ने ट्रक चोरी के एक मामले में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। भोपाल के बिलखिरिया थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी आदेश खामरा व जयकरण को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और आरोपी सुनील खटीक व बलजिन्दर उर्फ साहब सिंह को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 5-5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यांयालय) जयंत शर्मा की अदालत ने सुनाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे द्वारा की गई।
यह है मामला :
शिकायतकर्ता प्रतोष गुप्ता ने 6 जनवरी 2018 को बिलखिरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा ट्रक बैंगलोर से पत्थर लेकर भोपाल आया था। ड्राईवर कल्याण सिंह ने ट्रक खाली करके 3 जनवरी 2018 को मोहन मधुवन ढावा बायपास पर खड़ा किया था। ड्राईवर मुझे हिसाब देने मेरे ऑफिस आया था। ट्रक पर क्लीेनर सतीश कुमार पठारिया को छोड दिया था। 5 जनवरी को ड्राईवर कल्याण सिंह को गाडी पर भेजा। ढाबे पर पहुंचने के बाद ड्राईवर ने फ ोन करके बताया कि यहां गाडी मौजूद नहीं है। मामले में पुलिस ने आरोपी बलजिन्दर उर्फ साहब सिंह तथा सुनील खटीक के कब्जे से क्लीेनर सतीश पठारिया का लर्निग लाईसेंस और आधार कार्ड जब्त किया था। इसके साथ ही मामले में आदेश खामरा व जयकरण को भी आरोपी बनाया गया था।
34 हत्याओं का है आरोप :
भोपाल के नजदीक मंडदीप में आरोपी आदेश खामरा की टेलर शॉप थी। 2018 में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के सिलसिले में जयकरण को गिरफ्तार किया था। इसके बाद खुलासा हुआ था कि यह एक गैंग है जो हाइवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स का कत्ल करता है और इस गैंग का सरगना है मंडीदीप का मशहूर दर्जी आदेश खामरा है। पुलिस ने उसे यूपी के सुल्तानपुर से पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। करीब 34 लोगों की हत्या का आरोपी आदेश खामरा अब सेंट्रल जेल में बंद है।