नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर विभिन्न धाराओं में आठ हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 18वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, सरला कहार एवं गुंजन गुप्ता द्वारा की गई है।
यह है पूरा मामला :
लोक अभियोजक के अनुसार, मामला भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र का है। पीडि़ता की मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई ले गया है। मामले में पुलिस ने जांच के दौरान किशोरी को खोज निकाला। पीडि़ता ने पुलिस को बयान दिया कि आरोपी को वह पहले से जानती है। वह पड़ोस में आता-जाता था, जिसके कारण उससे बातचीत होने लगी थी। एक दिन आरोपी ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और वह उसे अपने साथ ले गया। जिसके बाद पीडि़ता और आरोपी पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे।