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सुअर मारने वाले फंदे में फसाकर युवक की थी हत्या, 8 आरोपियों का आजीवन कारावास की हुई सजा

शाहपुरा थाना क्षेत्र में अप्रैल 2021 में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने के मामले में भोपाल जिला अदालत ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपियों में मां-बेटी भी शामिल हैं। सभी आरोपियों ने सुअर मारने वाले फंदे में युवक को फंसाकर गिराया था और इसके बाद सब ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। हबीबगंज मल्टी में रहने वाले 22 वर्षीय तौसिफ एक परिचित के साथ खाना खाने शाहपुरा थाना क्षेत्र में गया था। रात 8 बजे तौसिफ अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा थ, तभी 12 नंबर स्टॉप के पास स्थित आंगनवाड़ी के सामने स्थित मल्टी व उसके आसपास रहने वाले सावन धारू, रोहित वरदेल, राजा वरदेल, शुभम गिरि, आकाश उर्फ चीनू, सुदा उर्फ विजय ढाकसे ने रास्ता रोक लिया। तौसिफ को बाइक से उतारने के लिए सुअर पकडऩे वाला फंदा उसके गले में डालकर खींच लिया, जिससे वह बाइक से नीचे आ गया। इसके बाद राजा नाम के लड़के ने बके से तौसिफ के सिर में पीछे तरफ मारा। भाई वहीं पर गिर गया। सड़क पर गिरने के बाद सावन धारू उर्फ सागर ने तौसिफ के पेट, सीने व गले में चाकू मार दिया। उनके साथी शुभम गिरि गोस्वामी, चीनू उर्फ आकाश और विकास ढाकसे ने तौसिफ लात और मक्कों से बहुत मारा था। इसी दौरान सुधा गोस्वामी ने पत्थर उठाकर तौसिफ के सिर पर पटक दिया। सुधा ने ऐसा अपनी मां शीला के कहने पर किया था।
विवाद के कारण मारा
हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया गया, क्योंकि शीला के बेटे का तौसिफ के भाई आसिफ से कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था। इसके बाद तौसिफ भी विवाद में शामिल हो गया था। शाला और उसके बेटे और बेटी सुधा ने मिलकर ही पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी।

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