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- पाकिस्तान अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान के 120 से अधिक समर्थकों को रिहा करने का आदेश दिया है।
- पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था।
लाहौर । पाकिस्तान कोर्ट ने शनिवार को इमरान खान के 120 से अधिक समर्थकों को रिहा करने का आदेश दिया है। 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकार को खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 123 कार्यकर्ताओं को अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, एलएचसी के न्यायमूर्ति अनवारुल हक ने पीटीआई नेता फारुख हबीब द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया है। फैसलाबाद से गिरफ्तार किए गए ये कार्यकर्ता फिलहाल पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं।
कोर कमांडर हाउस में लगाया आग
पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (GHQ) पर धावा बोला और लाहौर में कोर कमांडर हाउस (जिन्ना हाउस) में भी आग लगा दी। पुलिस ने हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 10 बताई है, जबकि खान की पार्टी का दावा है कि सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे पाकिस्तान में 7,000 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4,000 पंजाब से हैं।
500 से अधिक महिलाओं की हो रही तलाश
पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि 9 मई की हिंसा से जुड़े लगभग 138 मामलों में 500 से अधिक महिलाओं की तलाश की जा रही है। नकवी ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि पुरुष अधिकारियों को महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ने की जरूरत पर जोर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सरकार से आग्रह किया है कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर गिरफ्तार किए गए 4,000 से अधिक लोगों पर मुकदमा चलाते हुए मानवाधिकारों को बनाए रखा जाए। यहां की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 19 मई को तीन आतंकवाद मामलों में इमरान खान को 2 जून तक की पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दी है।