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इमरान खान के रिहाई के आदेश जारी, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट घोटाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रिहाई के आदेश जारी कर दिए है। इसके पहले कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि पूर्व पाकिस्तानी पीएम को 1 घंटे में कोर्ट में लाए हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप किसी को अदालत से कैसे उठा सकते हैं। ये तो अदालत की तौहीन है।

सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा- सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। 9 तारीख को इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई। फौज पर हमले किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और खुद नेशनल अकाउंटेबिलिटी की अदालत कह चुकी है कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई। ऐसे में सिर्फ 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द उठना हकीकत में हमारी समझ से बाहर है।

इमरान खान की पार्टी के कई बड़े नेता गिरफ्तार

पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच सिंध प्रांत को छोड़कर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आर्मी तैनात कर दी गई है। हिंसा भड़काने के आरोप में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस ने अब तक इमरान की पार्टी के करीब 1900 नेता-कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।

9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 290 लोग जख्मी हो गए हैं।

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