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प्रतिबंधित नाजी नारे लगाने वाले जर्मन राजनेता पर 13,000 यूरो का जुर्माना

  • ब्योर्न हॉक पर प्रतिबंधित नाजी नारे का इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

हाले (जर्मनी) । जर्मनी की चरम दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) पार्टी के एक प्रमुख सदस्य ब्योर्न हॉक पर प्रतिबंधित नाजी नारे का इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एक क्षेत्रीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पूर्वी जर्मन शहर हाले की क्षेत्रीय अदालत ने मंगलवार शाम को हॉक को असंवैधानिक और आतंकवादी संगठनों के प्रतीकों का उपयोग करने के लिए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने 13,000 यूरो (लगभग 14,000 डॉलर) का जुर्माना लगाया। सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने थुरिंगियन प्रांत के एएफडी नेता पर जानबूझकर एक नाजी अर्धसैनिक समूह स्टर्माबेटीलुंग (एसए) या स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिसे आमतौर पर “ब्राउनशर्ट्स” कहा जाता है, के प्रतिबंधित नारे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। यह मामला मई 2021 में मेर्सेबर्ग में हॉक द्वारा दिए गए एक भाषण के बाद भड़का, जिसके दौरान उन्होंने “एलेस फर डॉयचलैंड!” (जर्मनी के लिए कुछ भी) नारे का इस्तेमाल किया था, जो जर्मनी में प्रतिबंधित है। हॉक ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने जानबूझकर इस नारे का इस्तेमाल किया था। बचाव पक्ष ने हॉक को इस आधार पर आरोप से बरी करने की मांग की, कि उन्हें नहीं पता था कि यह प्रतिबंधित है। अभियोजन पक्ष ने पहले छह महीने की निलंबित सजा की मांग की थी और कहा था कि वह इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति से अवगत थे। पीठासीन न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि हॉक को पता था कि एसए नारे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। न्यायाधीश ने कहा, “आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि वह क्या कह रहे हैं।” फैसला सुनाए जाने के बाद, सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि वह अपील पर विचार करेगा। अगर फैसला बरकरार रहता है, तो हॉक के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। थुरिंगियन एएफडी को राज्य की घरेलू खुफिया सेवा ने एक पुष्टिकृत दक्षिणपंथी चरमपंथी पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया है और उसकी निगरानी की जाती है। हॉक इसके प्रांतीय नेता हैं। एएफडी की राजनीति का प्रमुख मुद्दा एक कट्टर आव्रजन विरोधी रुख है, और पार्टी देश में शरण मांगने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को लेकर कई जर्मन मतदाताओं की बढ़ती चिंता का राजनीतिक लाभ उठाती है। मौजूदा फैसले से 1 सितंबर को थुरिंगिया में आगामी प्रांतीय चुनाव के लिए हॉक की उम्मीदवारी पर कोई सीधा असर पड़ने की संभावना नहीं है।

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