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- एसबीआई की ओर से नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करने के लिए ग्राहकों को अलर्ट किया गया है।
- आरबीआई के निर्देशों को मुताबिक सभी बैंकों को ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए कहा गया है।
नई दिल्ली । अगर आप बैंक में लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 30 जून तक आपको बैंक में संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। आरबीआई की ओर से बैंक लॉकर के नए नियम जारी होने के बाद सभी बैंक ग्राहकों से किए गए लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को एक जनवरी, 2023 से ग्राहकों के साथ किए सभी लॉकर एग्रीमेंट को नए नियमों के मुताबिक संशोधित करने के लिए कहा गया था। हालांकि, 23 जनवरी, 2023 को जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया गया है। इसके तहत 50 प्रतिशत तक काम 30 जून, 2023, 75 प्रतिशत कार्य 30 सितंबर, 2023 तक किया जाना है।
एसबीआई ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट
एसबीआई की ओर से ग्राहकों को नए एग्रीमेंट पर साइन करने के बारे में बताते हुए एक ट्वीट किया गया कि ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए बैंक ने अपने लॉकर एग्रीमेंट को संशोधित किया है। एसबीआई की लॉकर सुविधा का उपयोग करने वाले सभी ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि अपनी ब्रांच जाकर नया लॉकर एग्रीमेंट साइन कर लें।