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- बैंकों को पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा।
नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि पूरी कर्ज अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदाता को लौटाने होंगे। साथ ही जो भी शुल्क लगाया गया है, उसे हटाना होगा। इसका पालन नहीं करने पर बैंकों को पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। आरबीआई ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ये निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे, जहां मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेज एक दिसंबर 2023 या उसके बाद जारी होने हैं। आरबीआई ने कहा है कि कर्जदाता को उसकी प्राथमिकता के अनुसार दस्तावेजों को या तो उस बैंक शाखा से एकत्र करने का विकल्प दिया जाएगा, जहां ऋण खाता संचालित किया गया था या संबंधित इकाई के किसी अन्य कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेजों की वापसी की समयसी